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मध्यप्रदेश में लव जिहाद कानून आज से लागू

भोपाल. मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लव जेहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 अध्यादेश को मंजूरी मिल गई। इससे पहले 26 दिसंबर को कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी थी लेकिन 28 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के स्थगित होने के कारण अब सरकार इस कानून को अध्यादेश के जरिए लागू कर रही है।
अध्यादेश लागू होने से 6 महीने के अंदर विधानसभा से पास कराना होगा
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस अध्यादेश को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अध्यादेश पर मुहर लगाने के बाद इसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 राज्य में लागू हो जाएगा हालांकि इस अधिनियम को अध्यादेश लागू होने से 6 महीने के अंदर विधानसभा से पास कराना होगा।

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