बजरंग दल नेता की हत्या के मुख्य आरोपी का मकान धाराशायी, चला मामा का बुलडोजर, 4 प्रॉपटी और गिराई जायेंगी
उज्जैन. बजरंग दल नेता की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी के अवैध निर्माण पर शिवराज मामा का बुलडोजर चल गया। ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 7 फीट का अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया है। जिले में अभी तक प्रशासन ने 29 भू-माफियाओं, 85 गुण्डों के 513 अवैध अतिक्रमण तोड़े है और इसके बाद भी कार्यवाही लगतार जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने निर्देश पर प्रदेशभर में गुण्डों, बदमाशों और अवैध कॉलोनी काटने वालों व खाद्य सामग्री में मिलावटखोरों के खिलाफ मुहित चलाई जा रही है।
क्या है पूरा मामला
आज की शुक्रवार की सुबह जिले की नागदा तहसील में पाल्या रोड स्थित आरोपी तरूण शर्मा के 7फीट के लगभग अवैध मकान निर्माण पर कार्यवाही देखने की मिली। आरोपी ने 29 दिसम्बर 2021 को राकु चौधरी ने बजरंग दल के नेता थे। उन्हें गोली मार कर हत्या कर दी थी। आरोपी तरूण जेल में बन्द है। तरूण के साथ अन्य 4 आरोपी और हैं। संभवतः उनके भी अवैध निर्माण पर कार्यवाही देखने को मिल सकती है। दरअसल इस मुहिम के तहत जिले में जिला प्रशासन, पुलिस व नगरीय प्रशासन के संयुक्त प्रयास से भू माफियाओं, गुण्डों एवं अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध कार्यवाहियों की बात करें तो 1 जनवरी 2021 से 10 अप्रैल 2022 तक 29 भू माफियाओं, 85 गुण्डों के 516 अवैध अतिक्रमण तोड़े गये है और साथ ही इन गुण्डों के कब्जे से 83.85 एकड़ भूमि जिसकी अनुमाति लागत 623 करोड़ 82 लाख रूपये है। मुक्त कराई गयी है।
बदमाशों के मकान तोड़ने की कार्यवाही जारी
एसएसपी सत्येन्द्र कुमार शुक्ल ने बताया है कि जिले में अवैध कॉलोनाइजर्स के विरूद्ध थाना चिमनगंज मंडी में 2 व्यक्तियों के विरूद्ध, थाना नागझिरी में एक व्यक्ति के विरूद्ध थाना घट्टिया में एक व्यक्ति के विरूद्ध, थाना जीवाजीगंज में एक व्यक्ति के विरूद्ध, थाना नीलगंगा में 4 व्यक्त्यिों के विरूद्ध, थाना पंवासा में एक व्यक्ति के विरूद्ध प्लाट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप है कुछ के खिलाफ भूमि के नाम पर धोखाधड़ी करने, अवैध रूप से कॉलोनी काटने के मामले में विभिन्न धारा हैं। जिनमें धारा 420, 292, 406 और 4120बी में भी प्रकरण दर्ज हैं।

