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ग्वालियर हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े की जांच CBI को सौंपी, 3 माह में रिपोर्ट पेश करनी होगी

ग्वालियर. हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ ने नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ी की जांच अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को सौंपने के आदेश बुधवार को जारी किये गये है। नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता और मान्यता के मामले की जांच अब CBI करेगी। CBI को 3 माह में पूरे मामले की जांच रिपोर्ट कोर्ट में सौंपने के लिये निर्देशित किया गया है। इस संबंध में अब अगली सुनवाई 5 जनवरी 2023 को रखी गयी है। यहां आपको बता दें कि मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने प्रदेश में सत्र 2019-20 में 520 कॉलेजों को संबद्धता दी थी। इन कॉलेज में ग्वालियर के 35 कॉलेज भी शामिल है। यह मध्यप्रदेश का बड़ा मामला है और हजारों छात्रों का भविष्य इनसे जुड़ा हुआ है। ऐसे में कोर्ट भी इस मामले को लेकर काफी गंभीर नजर आया है।

क्या है पूरा मामला

मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने प्रदेश में सत्र 2019-20 में 520 कॉलेजों को संबद्धता दी थी। प्रदेश के इन 520 कॉलेजों में से 35 कॉलेज ग्वालियर के भी शामिल हैं। ग्वालियर में समय-समय पर नर्सिंग कॉलेज घोटाले खुलते रहे हैं। इसी संबंध में 35 में से एक कॉलेज की संबद्धता के रिकॉर्ड की जांच कराई गई थी। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने रिकार्ड की जांच कर गड़बड़ियां हाई कोर्ट में बताई हैं। संबद्धता के पूरे मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले को CBI के सुपुर्द करने की तैयारी कर ली थी। इसे लेकर बुधवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग के डीएमई, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सचिव व CBI के एक अधिकारी को तलब किया गया था।। बुधवार को यह सभी हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे। सभी ने कोर्ट के सामने अपना-अपना पक्ष रखा है। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच के लिए CBI को जांच सौंपने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तत्काल जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

CBI 3 माह में रिपोर्ट पेश करेगी
नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता और मान्यता से जुड़ी जांच हाईकोर्ट ने CBI को सौंप दी है। मामले की गंभीरता से जांच के लिये कहा गया है और साथ ही 3 माह में पूरे मामले की जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करने के लिये निर्देशित किया गया है। CBI अब इस मामले की जांच करेगी और कोर्ट को समय-समय पर अपनी रिपोर्ट से अवगत करायेगी।
CBI की जांच में होगा बड़ा खुलासा
ग्वालियर हाईकोर्ट के सीबीआई को जांच सौंपने के बाद नर्सिंग कॉलेज में संबद्धता और मान्यता का फर्जीवाड़ा करने वाले परेशान है। अब मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल, मेडीकल यूनिवर्सिटी जबलपुर व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि हर स्तर पर कॉलेजों को मान्यता व संबद्धता देने में गड़बड़ी मिली है। असल में अंचल के 36 कॉलेजों ने शिक्षण सत्र 2019-20 के विद्यार्थियों का नामांकन कराकर परीक्षा कराने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने इन कॉलेजों का रिकॉर्ड मंगवाया तो काफी गड़बड़ी पायी गयी।
बिना ट्रेनिंग के कॉलेजों में देंगे सेवाये
हाईकोर्ट ग्वालियर ने इन कॉलेजो से पास होकर निकलने वाले छात्र के कार्यो पर चिंता जताई है। जब इन्हें मेडीकल की जानकारी नहीं है तो ऐसे छात्र नर्स बनकर अस्पतालों में सेवायें देते हैं तो मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हैं यदि ऑपरेशन थियेटर में काम कराया जाता है तो क्या स्थिति बनेगी। यह मरीजों के साथ धोखा है। मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने सत्र 2019-20 में प्रदेश में 520 नर्सिंग कॉलेजों को संबद्धता दी है। एक कॉलेज के रिकॉर्ड के अवलोकन में प्राथमिक गड़बड़ी दिख रही है। शेष कॉलेजों की भी इसी तरह की स्थिति है।

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