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सौरभ की पत्नी, मां जीजा और साले को मिली जमानत, 10 लाख रूपये के बांड पर मिली राहत, वीसी से होगी पेशी

भोपाल. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की न्यायालय से भोपाल के आरटीऔ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा, पत्नी दिव्या शर्मा, जीजा विनय आसवानी और जबलपुर निवासी साले रोहित तिवारी को जमानत मिल गयी है। 18वें अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश सचिन घोष की अदालत से 10 लाख रूपये के बांड पर जमानत मिली है। वहीं सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी शरद और चेतन की पेशी 5 मई को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम कराई जायेगी।
मंगलवार को ईडी ने पेश किया था चालान
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भोपाल ने आरटीओ के करोड़पति पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा उसके सहयोगियों शरद जयसवाल, चेतनसिंह गौर के खिलाफ मंगलवार को न्यायालय में चालान पेश किया गया था। इसमें इनोवा कार में मिला 52 किलो सोना और 11 करोड़ रूपये नगद सौरभ का ही बताया गया है। ईडी ने चालान में 12 आरोपी तय किये है जिसमें सौरभ शर्मा, पत्नी दिव्या, मां उमा, शरद जयसवाल, चेतनसिंह गौर के अलावा इनकी फर्मे और डायरेक्टर शामिल है। अभी तक इस मामले में ईडी ने कुल 100.36 करोड़ रूपये की कुर्की और जब्ती की है। आपको बता दें कि इन सौरभ, चेतन और शरद के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस 60 दिन में भी चालान पेश नहीं कर सकी। जिस कारण से लोकायुक्त पुलिस के केस में तीनों जमानत मिल चुकी है। जमानत मिलने के मामले में लोकायुक्त का काफी किरकिरी भी हुई थी। जिसके बाद ईडी ने मंगलवार को चालान पेश कर दिया।

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