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शस्त्र जमा करने से पूर्व लायसेंसधारियों को सुनवाई का मौका

तीन दिन के भीतर कलेक्ट्रेट की शस्त्र शाखा में दिए जा सकते है आवेदन
ग्वालियर, विधानसभा निर्वाचन – 2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शस्त्र लाइंसेस पुलिस थानों में जमा कराए जाएँगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय सिंह ने बताया कि इस बार उन लायसेंसधारियों को सुनवाई का मौका दिया जाएगा जो विशेष कारणों से शस्त्र जमा नहीं करना चाहते।
जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि जिला स्तर पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य सदस्यों की एक मॉनीटरिंग व स्क्रींनिंग समिति बनाई गई है। इस समिति की बैठक हो चुकी है। समिति ने निर्णय लिया है कि जो लायसेंसधारी शस्त्र जमा नहीं करना चाहते हैं, वे तीन दिन के भीतर उन कारणों को दर्शाते हुए अपना आवेदन कलेक्टे्रट कार्यालय की शस्त्र शाखा में जमा कर सकते है जिन कारणों से वे शस्त्र जमा नहीं करना चाहते । उन्होंने बताया कि शस्त्र शाखा में प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जॉच की जाएगी और निर्णय से संबंधित आवेदक को अवगत कराया जाएगा।

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