वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए हम तैयार- चुनाव आयोग
नई दिल्ली. आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के आर्टिकल 324 के अनुसार हुई थी। हमारा काम चुनाव समय से पहले डिलीवर करना है। वह समय संविधान और आरबीआई एक्ट में नए थे। आर्टिकल 882 कहता है कि 5 साल पूरे होने पर चुनाव कराए जाएं। इसी के आर्टिकल 40 में लिखा है कि 6 महीने पहले उसे अनाउंस कर सकते हैं। जो 5 साल का समय है, उसके 6 महीने पहले चुनाव कराए जा सकते हैं। संविधान में के अनुसार हम हमेशा चुनाव कराने के लिए तैयार हैं।

