मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की विधायकी गयी, हेट स्पीच में 2 साल की सजा सहित जुर्माना भी
लखनऊ. अब्बास अंसारी की मऊकोर्ट से सजा का ऐलान होते ही विधायकी भी खत्म हो गयी है। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष नोटिफिकेशन जारी करेंगे। नोटिफिकेशन में आज की तारीख से सदस्यता रद्द होने का जिक्र रहेगा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के अनुूसार अगर सांसदों और विधाकयें को किसी भी मामले में 2 लाख से अधिक की सजा हुई है। तो ऐसे में उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशा निर्देश जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 (4) निरस्त कर दिया है।
हालांकि, कोर्ट ने प्रत्याशियों को एक राहत जरूर दी है। जिसके तहत अगर सदस्य फैसले के खिलाु सुप्रीम कोर्ट जाता और फैसला पक्ष में आता है तो सदस्यता स्वतः ही वापिस हो जाती है। आपको बता दें कि उत्तरप्रदेश के मऊ मे ंसाल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिये गये भड़काऊ भाषण के मामले में सुभा सपा विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की सजा और 3 हजार का जुर्माना लगाया है।
यह सजा मऊ जनपद की एमपी -एमएलए कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपी सिंह ने सुनाई। इसी मामले में सह आरोपी मंसूर अंसारी को 6 महीने की सजा और एक हजार रूपये जुर्माने की सजा दी गयी है। हेट स्पीच के मामले में मऊ से विधायक और सुहैल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया। मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है।

