ग्वालियर में रात 10.30 बजे तक सेलिब्रेशन, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ पार्टी
ग्वालियर. नए साल के जश्न को लेकर अब स्थिति साफ है। नाइट कर्फ्यू से पहले रात 10.30 बजे तक खत्म करनी होगी न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी। रात 11 बजे के बाद किसी भी होटल, क्लब या गार्डन में जश्न मनता नजर आया तो पुलिस सीधे FIR दर्ज करेगी। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जिला प्रशासन ने कोई अलग से गाइड लाइन जारी नहीं की है। स्टेट से जारी आदेशों को ही जारी कर दिया गया है। इसमें पुराने साल की विदाई और नए साल के आगमन पर जश्न तो मना सकते हैं, बस कोविड गाइड लाइन का पूरा पालन करना होगा।
पार्टी में 50 फीसदी ही लोग शामिल हो सकेंगे
मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस के पालन के साथ वैन्यू क्षमता के 50 फीसदी ही लोग शामिल हो सकेंगे। इसके लिए शहर में 500 अतिरिक्त पुलिस जवान व अफसर तैनात कर दिए गए हैं। शहर में करीब 25 स्पेशल चैकिंग पाइंट बनाए गए हैं। जहां रात को ब्रीथ एनालाइजर के जरिए शराबी वाहन चालकों की धरपकड़ शुरू कर दी जाएगी।
रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू है नाइट कर्फ्यू
अचानक से ओमिक्रॉन की दहशत बढ़ने और कोविड पॉजिटिव केस मिलने से पूरे स्टेट में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। इसी आदेश को ग्वालियर में जिला प्रशासन ने लागू किया है। जिसमें रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, जबकि नए साल का जश्न रात 11 बजे के बाद शुरू होकर रात 1 बजे तक चलता है। इसलिए न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी पर संशय लगा हुआ है।

