यासीन मलिक को उम्रकैद
नई दिल्ली. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है और साथ में उस पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले NIA ने टेरर फंडिंग केस में मलिक को फांसी की सजा देने की मांग की थी। यासीन मलिक ने UAPA के तहत अपने ऊपर लगे सभी आरोपियों को स्वीकार कर लिया था। साथ ही इस केस में बहस पूरी हो चुकी थी, सिर्फ सजा का ऐलान होना बाकी था।
प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के केस में सजा का एलान हो चुका है । दिल्ली की NIA कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुना दी है । इसके साथ ही कोर्ट ने 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि NIA ने यासीन मलिक को सजा ए मौत देने की मांग की थी। गुरुवार को कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में यासीन को दोषी ठहराया था। यासीन मलिक ने सुनवाई के दौरान कबूल कर लिया था कि वह कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में इससे पहले यासीन मलिक को दिल्ली की पटियाला कोर्ट लाया गया था। कोर्ट में सजा पर बहस हुई। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सजा सुनाने से पहले पटियाला कोर्ट परिसर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। कोर्ट रूम के बाहर CAPF, स्पेशल सेल के जवानों की तैनाती की गई है।

