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जीवाजी विश्वविद्यालय में धारा 52 लागू, डॉ. राजकुमार आचार्य को गुरूकुल किया नियुक्त गया

ग्वालियर. जीवाजी विश्वविद्यालय में मंगलवार की शाम को मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत 1973 क्रमांक 22/1973 की धारा 52 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक 1/1/4/0005/2025/38-3, 18 फरवरी को जारी कर दी गयी है।
अंततः मैं मंगुभाई पटेल कुलााधिपति जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के मप्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की अनुसूची में यथा उपांतरित धारा 13-14 सहपाठित धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन से परामर्श करने के उपरांत एतद् द्वारा  अवधेशप्रताप सिंह, विश्वविद्यालय रीवा और प्राचार्य महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय करेली, नरसिंहपुर पूर्व कुलगुरू डॉ. राजकुमार आचार्य  को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के जीवाजी विश्वविद्यालय का कुलगुरू मनोनीत किया गया है।

 

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