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अब 12 दिसम्बर तक शस्त्र जमा किए जा सकेंगे, जमा न करने पर धारा-188 व आयुध अधिनियम के तहत होगी सख्त कार्रवाई

ग्वालियर. जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिले के चारों जनपद पंचायत क्षेत्र मुरार, भितरवार, घाटीगाँव एवं डबरा क्षेत्र के सभी शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने इस आशय का आदेश जारी किया है। शस्त्र लायसेंसधारियो को अब 12 दिसम्बर 2021 तक संबंधित पुलिस थाने में अपने शस्त्र हर हाल में जमा करने होंगे। पंचायत निर्वाचन के लिये लागू आचार संहिता के दौरान अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने व प्रदर्शन पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में स्पष्ट किया है कि समयावधि के भीतर शस्त्र जमा न करने वाले शस्त्र लायसेंसधारियों के खिलाफ भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जायेगी।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश न्यायाधिपतिगण, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा व चुनाव व्यवस्था आदि में कर्तव्य पालन के लिये तैनात किए गए सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों व उम्मीदवारों की सुरक्षा में लगाए गए पुलिस कर्मियों सहित अन्य शासकीय बलों, बैंक गार्डों आदि पर लागू नहीं होगा। किसी धार्मिक कानून एवं परम्परा के अंतर्गत अस्त्र-शस्त्र धारित किए जाने वाले व्यक्तियों पर प्रभावशील नहीं होगा।
ज्ञात हो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार ग्वालियर जिले की चारों जनपद पंचायतों अर्थात मुरार, भितरवार, घाटीगाँव तथा डबरा क्षेत्र में प्रथम चरण में 13 दिसम्बर 2021 को नाम निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। मतदान 6 जनवरी को होगा।

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