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MP के पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव को 3 साल की सजा

ग्वालियर. कांग्रेस के पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव समेत 6 लोगों को कोर्ट ने बैंक घोटाले के मामले में 3-3 साल की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। फैसला शुक्रवार को एमएलए विशेष कोर्ट के जज सुशील कुमार जोशी ने सुनाया। कोर्ट में भ्रष्टाचार अधिनियम एव भादवि की धारा 420 के तहत सुनवाई हुई। भगवान सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री के दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मंत्री रहे हैं। पैरवी विशेष लोक अभियोजक अभिषेक मेहरोत्रा ने की। यह जानकारी मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ अभय प्रताप सिंह ने दी।

यह है मामला
साल 2004 में मध्य प्रदेश सहकारी संस्था मर्यादित ग्वालियर के लिपिक पंडित सतीश शर्मा ने एक भ्रष्टाचार के संबंध में एक शिकायत ईओडब्ल्यू में की थी। शिकायत में बताया गया था कि महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था गढराैली संस्था जिसकी पंजीयन सन 1998 में हुआ था। सहकारी संस्था के तत्कालीन स्टोर कीपर ईशान अवस्थी द्वारा गड़बड़ कर संस्था के नाम से फर्जी बिल बनाकर पेश किए। जिस पर सहकारिता के अध्यक्ष पूर्व मंत्री भगवान सिंह व प्रबंधक ने सब कुछ जानते हुए हस्ताक्षर घोटाले में भागीदारी निभाई। इस शिकायत पर लंबी जांच चली और साल 2009 में ईओडब्ल्यू में यह मामला दर्ज हुआ। पूर्व मंत्री भगवान सिंह सहित 10 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में साल 2011 में ईओडब्ल्यू पुलिस ने चालान पेश किया था। इसी मामले में शुक्रवार को फैसला आया है।

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