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MP में पुलिस हेड क्वार्टर से सभी जिलों के एसपी को जारी हुआ विशेष आदेश

भोपाल. मध्य प्रदेश में पुलिस हेड क्वार्टर से सभी जिलों के एसपी को एक आदेश जारी हुआ है जिसमें 1 मार्च से 15 मार्च तक विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ये विशेष अभियान निजी वाहनों पर हूटर, वीआईपी स्टीकर, अनधिकृत फ्लैश लाइट और डिजाइनर नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ चलाया जा रहा है और सख्ती से इनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। यह कदम अनधिकृत वाहनों की बढ़ती संख्या और अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है।
पुलिस मुख्यालय ने जताई नाराजगी
पुलिस मुख्यालय ने अपने निर्देश में ऐसे वाहनों पर एक्शन नहीं लिए जाने पर नाराजगी भी दिखाई है। आदेश में कुछ दिन पूर्व हुई एक घटना का जिक्र है तब वीआईपी विजिट के दौरान ऐसा अनधिकृत वाहन पकड़ा भी गया था। इसके बाद भी सड़कों पर इस तरह की गाड़ियां देखी जा रही हैं। अब पुलिस मुख्यालय के इस सख्त निर्देश से मध्य प्रदेश की सड़कों पर दौड़ने वाली इन गाड़ियों पर लगाम कसा जा सकेगा।
पुलिस मुख्यालय का निर्देश
पुलिस मुख्यालय ने अपने पत्र में कहा, प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ निजी वाहनों पर हूटर, फ्लैश लाइट (लाल, पीली, नीली बत्ती), वीआईपी स्टीकर और गलत नंबर प्लेट के मामले बढ़ रहे हैं। कार्यवाही न होने से ऐसे चालकों को प्रोत्साहन मिल रहा है। जो आदेश जारी किया गया है उसके मुताबिक 15 मार्च तक चलने वाले इस अभियान में चार मुख्य बिंदुओं पर फोकस होगा। पहला हूटर का दुरुपयोग, दूसरा फ्लैश लाइट (लाल, पीली, नीली बत्ती) का अनधिकृत इस्तेमाल, तीसरा वीआईपी स्टीकर का गलत प्रयोग और चौथा गलत नंबर प्लेट वाले वाहन।

 

 

 

 

 

 

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