MP में संपत्ति नुकसान वसूली कानून लागू
भोपाल. मध्य प्रदेश में सरकारी व निजी संपत्ति नुकसान की वसूली कानून लागू हो गया है। राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना बुधवार शाम जारी कर दी है। अब सांप्रदायिक दंगे, हड़ताल, धरना-प्रदर्शन या जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करने वाले या सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ इस कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा।
राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे सरकार ने राज्य में लागू किया
जानकारी के अनुसार शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में मप्र लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली (संशोधन) विधेयक 2021 विधानसभा में बहुमत से पारित हुआ था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे सरकार ने राज्य में लागू कर दिया है। इसके अनुसार यदि विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने किसी सकारी अथवा निजी चल-अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उनसे इतनी ही राशि की वसूली कर मालिक को दी जाएगी। यही नहीं जरूरत पड़ने पर आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान भी है।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह विधेयक ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो दंगे के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। घरों से पत्थर फेंकते हैं, अब ऐसे लोगों के घरों से पत्थर निकाले जाएंगे। अब ऐसे लोगों को इस कानून के दायरे में लाया गया है। ऐसे लोगों में अब कानून का भय रहेगा।

