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HC में केजरीवाल पर सुनवाई, ED के वकील बोले-क्या CM होना जमानत मिलने का आधार?

नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय () ने अरबिंद केजरीवाल की जमानत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जिस पर आज शुक्रवार को सुनवाई हो रही है। जस्टिस सुधीरकुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई कर रही है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई होने तक जमानत के आदेश को रोक दिया है। ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा है कि निचली अदालत में हमें इस मामले पर बहस करने के लिये पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। एएसजी राजू ने मगुंटा रेड्डी काबयान पढते हुए कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी द्वारा की गयी दलीलों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि मैं हैरान हूं कि लिखित नोट जमा करने के बावजूद कोर्ट कह रहा है कि ईडी मामले की जांच नहीं कर पाया। निचली कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि ईडी प्रत्यक्ष सबूत देने में विफल रहा है। हमने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है।
एएसजी राजू ने दलील देते हुए कहा निचली कोर्ट का आदेश चौंकाने वाला है। हमारे पास शराब नीति मामले में उस आदमी का बयान है जिसने कहा है कि हमने 100 करोड़ रूपये दिये हैं। लेकिन कोर्ट यह कह रही है कि यह प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है। इस मामले में सेक्शन 45 पीएमएलए पर ज्यादा बात ही नहीं सुनी गयी। किस तरह इस मामले में सेक्शन 45 पीएमएलए बनता है। ऐसे में किस तरह जमानत दी गयी है वह भी बिना दलील को सुने।

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