पाली स्थित चंबल पुल से भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध
श्योपुर, कलेक्टर अर्पित वर्मा द्वारा पाली स्थित चंबल नदी के पुल पर भारी वाहनों (यात्री वाहन बस एवं समस्त प्रकार के लोडिंग वाहन) के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 10 अगस्त तक प्रभावशील रहेगा।
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग ग्वालियर के अनुसार चंबल पाली पुल का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण उपरान्त कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि उक्त पुल वर्ष 1995 में राजस्थान सरकार द्वारा निर्माण कराया गया है। पुल राष्ट्रीय राजमार्ग 552 के एकरेखण में स्थित है। वर्तमान में उक्त पुल दोनों ओर की एप्रोच स्नैव सेटल हो गई है। सेटल हुई एप्रोच स्लैबो को डिस्मेंटल कर रिटेनिंग वॉल का निर्माण करते हुए बेकफिलिंग का काम्पेक्शन करने के उपरांत ही एप्रोच स्लैवों का कार्य पुनः किया जाना उचित बताया गया है। वर्तमान की स्थिति में सेटल हुई एप्रोच स्लैवों के उपर से यातायात का आवागमन उचित नहीं बताया गया है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 552 में चंबल पाली पुल से भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया गया है। उपरोक्त प्रतिवेदनों के आधार पर चंबल नदी पर स्थित पाली पुल पर भारी वाहन (यात्री वाहन बस एवं समस्त प्रकार के लोडिंग वाहन) का निकलना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

