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संभल की जामा मस्जिद अब विवादित ढांचा कहलाएगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान संभल की शाह जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया। कोर्ट में मस्जिद की रंगाई-पुताई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई चल रही थी। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि ये (मुस्लिम पक्ष) मस्जिद कहेंगे तो हम मंदिर कहेंगे, राम मंदिर के केस में भी उसे (बाबरी मस्जिद) विवादित ढांचा ही कहा जाता था। इसके बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि हम देखते हैं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट मस्जिद कमेटी की अर्जी पर 10 मार्च को सुनवाई करेगा।
मस्जिद कमेटी की मांग- एएसआई की रिपोर्ट खारिज हो
सुनवाई के दौरान एएसाई की रिपोर्ट पर मस्जिद कमेटी ने आपत्ति दर्ज कराई। एएसआई ने मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा जिसके बाद कोर्ट ने एएसआई को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। मस्जिद कमेटी का कहना है कि मस्जिद की साफ-सफाई शुरू हो गई है लेकिन नमाज के लिए सफेदी की भी इजाजत दी जाए। इसके अलावा मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट से एएसआई की रिपोर्ट खारिज करने की मांग की और कहा कि एएसआई गार्जियन है मालिक नही।
एएसआई ने कहा सफेदी की जरूरत मस्जिद में नहीं देखी
एएसआई के वकील ने कहा कि हमने सफेदी की जरूरत मस्जिद में नहीं देखी है। पिछली सुनवाई में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सफेदी की जरूरत नहीं है, सफाई कराई जा सकती है। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करने की अनुमति दी थी। दरअसल, संभल की जामा मस्जिद प्रबंधन समिति ने अर्जी दायर करके रमजान महीने के मद्देनजर संभल की जामा मस्जिद की सफेदी और सफाई की मांग की थी। 28 फरवरी को जारी आदेश में कोर्ट ने एएसआई को मस्जिद परिसर की सफाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन रमजान से पहले सफेदी करने की अनुमति नहीं दी थी। कोर्ट ने मस्जिद का निरीक्षण करने और इसकी स्थिति पर एक व्यापक रिपोर्ट पेश करने के लिए 3 सदस्यीय एएसआई टीम के गठन का भी आदेश दिया।

 

 

 

 

 

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