7 सितम्बर से चलेगी मेट्रो ट्रेन और स्कूल बन्द रहेंगे
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। वर्तमान में चल रहा अनलॉक-3 आगामी 31 अगस्त को पूरो होने जा रहा है। इस क्रम में गृह मंत्रालय ने शनिवार की शाम अनलॉक-4 की गाइड लाइन जारी कर दी है। सरकार ने 30 सितंबर तक लागू रहने वाले अनलॉक-4 के लिए जारी गाइडलाइन में यह कहा है कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह और अन्य मंडली को 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय के साथ सलाह के बाद मेट्रो रेल सेवाओं को आगामी 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
अनलॉक-4ः लॉकडाउन को 30 सितंबर तक कड़ाई से लागू किया जाएगा।
अनलॉक-4 दिशा-निर्देशों के अनुसार, दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से अपनी सेवाओं को सार्वजनिक रूप से फिर शुरू करेगा। (दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) का कहना है कि मेट्रो को लेकर विस्तृत एसओपी जारी होने के बाद आम जनता द्वारा मेट्रो के कामकाज और इसके उपयोग पर आगे की डिटेल बताई जाएगी।
21 सितंबर से सामाजिक/शैक्षणिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डली को अनुमति दी जाएगी।
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय द्वारा एमएचए के साथ परामर्श से मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, केवल कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है। यह उनके माता-पिता/ अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद होगा।
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय/ रेलवे मंत्रालय द्वारा एमएचए के साथ परामर्श से मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के आंदोलनों के लिए अलग से अनुमति ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) और इसी तरह की गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर अनुमति दी जाएगी।

