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जीएसटी में हर बिल की होगी ऑनलाइन एंट्री, 1 नवंबर से लागू नया सिस्टम

इंदौर. गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में अब हर बिल, इनवायस, चालान की ऑनलाइन एंट्री होगी और उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प भी दर्ज करना होगा। 1 नवंबर से यह नई व्यवस्था लागू हो रही है। जीएसटी कॉमन पोर्टल पर इस नए सिस्टम को इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम (आईएमएस) के नाम से लागू किया गया है।
मप्र टैक्स ला बार एसोसिएशन ने परिचर्चा इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम(आईएमएस) की कार्यप्रणाली और आईटीसी पर पड़ने वाले प्रभावों का व्यावहारिक एवं प्रायोगिक विश्लेषण आयोजित की। सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त संजय सूद और एडवोकेट अमित दवे चर्चा के सूत्रधार थे।
करदाताओं को मिलेगा यह फायदा
एडवोकेट गौरव नीमा ने कहा कि करदाताओं को उपलब्ध आईटीसी निर्धारित करने में आईएमएस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि केवल वैध और सत्यापित आईटीसी ही ले पाएगा, इससे त्रुटियों और धोखाधड़ी के मामले कम होंगे। मप्र टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अश्विन लखोटिया द्वारा कहा गया कि अब भी इसमें कई कमियां है। आईएमएस में सप्लायर एवं रिसीवर दोनों को संशोधन का विकल्प मिलना चाहिए। इसका उपयोग करने पर ही इससे संबंधित कमियां सामने आयेगी। वरिष्ठ कर सलाहकार संतोष मोलासरिया, सुभाष बाफना, केदार हेडा, एके गौर, अमर माहेश्वरी ने चर्चा में हिस्सा लिया।

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