केजरीवाल गिरफ्तारी वैध, जमानत भी शर्तो पर मिली, सीएम सचिवालय नहीं जा सकेंगे
नई दिल्ली. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद सीबीआई मामले में भी उच्चतम न्यायालय से जमानत मिल गयी है। वह आज शाम तक तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते है। हालांकि न्यायालय ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध ठहराया है और बेलकी शर्ते तय की है। न्यायालय जमानत के लिये वहीं शर्ते लगाई है। जो ईडी केस में बेल देते समय लगाई थी। केजरीवाल को बाहर आकर उन शर्तो का पालन करना होगा। ऐसा माना जा रहा है कि रिहाई की शर्तो की वजह से केजरीवाल की परेशानी कम नहीं हुई है। उन्हें सरकार चलाने में मशक्कत झेलनी पड़ सकती है। फिलहाल केजरीवाल की रिहाई से पार्टी नेता से लेकर कार्यकर्त्ता तक खुश है। सीएम हाउस से लेकर पार्टी कार्यालय तक जश्न मनाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री केजरीवाल को इन शर्तो का करना होगा पालन
– जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे. जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो.
– केजरीवाल के दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी. वे ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय और ना सचिवालय जा सकेंगे.
– इस मामले में केजरीवाल कोई बयान या टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं.
– किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं कर सकते हैं.
– इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल को नहीं मंगा सकते हैं. ना देख सकते हैं.
– जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे.
– 10 लाख का बेड बॉन्ड भरना होगा.

