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न्यू ईयर गिफ्ट, इतनी इनकम पर नहीं देना होगा टैक्स

नई दिल्ली. देश में जिसकी भी इनकम टैक्सेबल है उसको इनकम पर टैक्स देना होता है। सरकार की ओर से इसलिए इनकम पर टैक्स वसूल किया जाता है ताकि सरकार के जरिए रोजगार कार्यक्रमों सहित कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा सके। वहीं विभिन्न विभागों में लाखों कर्मचारी है जिनकी सैलरी और प्रशासनिक लागत सरकार के जरिए वहन की जाती है।

इनकम टैक्स स्लैब
देश के प्रत्येक उस नागरिक को इनकम टैक्स भरना जरूरी है, जिसकी इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्सेबल होती है। हालांकि कुछ लोगों को इसमें रियायत भी मिली हुई। अगर किसी की इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक इनकम नहीं है तो उसको इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। बता दें कि FY 2021-22 के मुताबिक अगर New Tax Regime के हिसाब से इनकम टैक्स भरना है तो 2.5 लाख रुपये सालाना आय पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा।

इनकम टैक्स स्लैब रेट
वहीं अगर Old Tax Regime के जरिए FY 2021-22 में 60 साल से कम लोग और HUF टैक्स भरते हैं तो उनको भी 2.5 लाख रुपये सालाना की आय पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि Old Tax Regime से टैक्स भरने वाले सीनियर सिटिजन जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा लेकिन 80 साल से कम है, ऐसे लोगों को 3 लाख रुपये सालाना की आय पर इनकम टैक्स नहीं दाखिल करना होगा। वहीं जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, ऐसे लोगों को 5 लाख रुपये सालाना आय पर टैक्स नहीं देना होगा।

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