केंद्र ने रेस्टोरेंट-धर्मस्थल-मॉल-होटल खोलने के लिए एसओपी जारी किया
नई दिल्ली. अनलॉक-1 के तहत देश के बडे हिस्से में 8 जून से रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, मॉल्स और होटल खुलने जा रहे है। इसके लिए केंद्र ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किया। रेस्टोरेंट में आधी सीटें खाली छोड़नी होंगी। वहीं धार्मिक स्थलों में प्रसाद बांटने और घंटी बजाने पर रोक रहेगी। वहीं मॉल्स में बच्चों के खेलने की जगह बंद ही रखनी होंगी। होटलों में सिर्फ डिजिटल पेमेंट करने को कहा गया है।
बैठकर खाने के बजाय टेक अवे को बढ़ावा दिया जाएगा। होम डिलीवरी करने वाला स्टाफ पैकेट दरवाजे पर रखेगा।
एंट्री गेट पर हाथ सैनिटाइज करने और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। अलग-अलग वक्त पर थोड़े-थोड़े कर्मचारी बुलाए जाएंगे। कोरोना से बचाव के उपायों के ऑडियो-वीडियो मैसेज चलेंगा।
वैले पार्किंग की सुविधा है तो गाड़ी के स्टीयरिंग, डोर हैंडल, चाबी इत्यादि को पूरी तरह संक्रमण मुक्त किया जाएगा।
डिस्पोजेबल मेन्यू इस्तेमाल करने होंगे। कपड़े के नैपकिन के बजाय डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन हों। हर नए ग्राहक के बैठने से पहले मेज सैनिटाइज की जाएगी।
कॉन्टैक्टलेस चेक-इन और चेक-आउट की व्यवस्था करनी होगी। कमरों में रखने से पहले मेहमान का सामान संक्रमण मुक्त किया जाएगा।