Gyanvapi Masjid Verdict- ज्ञानवापी केस पर हिन्दू पक्ष के हक में फैसला, कोर्ट ने कहा-श्रृंगार गौरी केस सुनने योग्य
Gyanvapi Masjid Verdict वाराणसी. श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकारी की मांग को लेकर दायद याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। हिन्दू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिये जाने की मांग की गयी थी। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है।
अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला दियाहै। कोर्ट ने अंजुमन इंतेजामिया कमेटी की याचिका खारिज कर दी । कोर्ट ने पांचों महिला हिंदू पक्षकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए जिला जज एके विश्वेश की एकल पीठ ने मामले को सुनवाई योग्य बताया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा, अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मुकदमा विचारणीय है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।