LatestNewsमप्र छत्तीसगढ़राजनीतिराज्यराष्ट्रीय

दिल्ली में 10 साल अवधि पूर्ण करने वाले होंगे रजिस्ट्रेशन रद्द

नई दिल्ली. देश की राजधानी नई दिल्ली में दिनों दिन बढ़ रहे प्रदूषण की लगातार गंभीर स्थिति को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (NOC) के निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2022 को 10 वर्ष की अवधि पूर्ण करने वाले सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला लिया है।
लोगों को मिलेगी NOC 
जिन लोगों के डीजल वाहन के रजिस्ट्रेशन रद्द होंगे। उन्हें सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। इस NOC  को दिखाकर उन डीजल वाहनों को दूसरे शहरों में फिर से रजिस्ट्रर्ड करवाया जा सकेगा। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि जिन डीजल वाहनों ने 15 वर्षीय की अवधि पूर्ण कर ली है। उन्हें किसी भी सूरत में एनओसी नहीं मिलेगी। ऐसे में उन गाडि़यों को हर हालत में क्रश ही करवाना होगा।

NGT ने जुलाई 2016 में दिया था आदेश

बताते चलें कि NGT ने जुलाई 2016 में दिल्ली-एनसीआर में डीजल से जुड़ी गाड़ियों (Diesel Vehicles) पर बड़ा आदेश दिया था. NGT ने कहा था कि दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाएं. साथ ही उनका सड़कों पर उतरना भी बंद किया जाए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *