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कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाह पर हत्या केस के आरोपी, 6 वर्ष हुई छोटे भाई की पत्नी की हत्या, बैजनाथ समेत 7 के खिलाफ वारंट

मुरैना. सबलगढ़ से कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाह और उनके परिवार के 6 अन्य सदस्यों के खिलाफ हत्या करने का मामला दर्ज किया गया है। उनके छोटे भाई हरीसिंह कुशवाह की पत्नी की हत्या के आरोप में सबलगढ़ न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिये है। इस केस में पहले हरीसिंह ही आरोपी है। कोर्ट ने सभी के खिलाफ वारंट जारी किया हैं। सबलगढ़ न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राकेशकुमार गोयल ने 31 अगस्त को यह फैसला सुनाया था।
8 अक्टूबर को न्यायालय में पेश होना था आरोपियों को
यहां पर आपको बता दें कि विधायक बैजनाथ कुशवाह व इस केस में शामिल अन्य सभी आरोपियों को 8 अक्टूबर को सबलगढ़ न्यायालय में पेश होना हैं।
यह है पूरा मामला
विधायक बैजनाथ कुशवाह के छोटे भाई हरीसिंह कुशवाह की पत्नी अंगूरी कुशवाह का शव साल 2015 में खेत में मिला था। अपनी बहन के मरने के बाद अंगूरी के भाई गोरेलाल कुशवाह जो कि सबलगढ़ में ही रहते हैं उन्होंने इस मामले में बैजनाथ कुशवाह व उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ सबलगढ़ न्यायालय में परिवाद पेश किया था। परिवाद में उन्होंने कहा था कि उनकी बहन की उसके ससुरालियों ने हत्या कर दी है। अपने परिवाद पत्र में उन्होंने विधायक बैजनाथ कुशवाहए विधायक के बड़े भाई बिशनलाल कुशवाहए लक्ष्मीनारायण कुशवाहए छोटे भाई लाखन सिंह कुशवाह के साथ बवन सिंह पुत्र केदार सिंहए भाभी त्रिवेणी पत्नी लाखन सिंह कुशवाह व रेणू पत्नी वीरू कुशवाह को आरोपी बनाया गया है।  उन्होंने बताया कि उनकी बहन को चरित्र संदेह में ससुरालियों ने पीट.पीटकर मार डाला था। बताया जाता है कि इस मामले में पहले हरीसिंह कुशवाह का ही नाम थाए लेकिन सबलगढ़ न्यायालय में जो सबूत पेश किए गए उनके आधार पर परिवार के बाकी के अन्य सदस्यों के नाम शामिल किए गए हैं। न्यायालय ने सभी सदस्यों को अंगूरी की हत्या का दोषी मानते हुएए सभी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का फैसला दिया है।

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