ग्वालियर हाईकोर्ट ने नगर निगम को फटकार लगाते हुए कहा 15 दिनों में अवैध होर्डिंग हटाएं
ग्वालियर. ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शहर में लगे सभी अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल को 15 दिनों के भीतर हटाने का निर्देश दिया है। यह निर्देश अवैध यूनिपोल और होर्डिंग्स के बढते जाल को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए गए। ग्वालियर नगर निगम ने अदालत के समक्ष 10 बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
सुनवाई के दौरान नगर निगम ने स्वीकार किया कि शहर में 100 से अधिक अवैध यूनिपोल और होर्डिंग्स लगे है। निगम ने अदालत को बताया कि इन्हें हटाने के लिए एक विशेष टीम कार्रवाई कर रही है और अभियान जारी है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई को अपर्याप्त मानते हुए इसे तेज गति से पूरा करने पर जोर दिया। एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि खंडपीठ ने उन अधिकारियों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जिनकी लापरवाही या संरक्षण के कारण ये अवैध होर्डिंग्स लगाए गए। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल होर्डिंग्स हटाना ही काफी नहीं है बल्कि इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
हाईकोर्ट ने विशेष रूप से उन यूनिपोल और होर्डिंग्स को तत्काल हटाने का आदेश दिया जो शहर के ट्रैफिक सिग्नलों और यातायात व्यवस्था में बाधा डाल रहे है। अदालत ने जोर देकर कहा कि सडक सुरक्षा और नागरिकों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है और कोई भी अवैध विज्ञापन सामग्री यातायात को प्रभावित नहीं कर सकती।

