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MP में फिल्म शूटिंग की अनुमति अब चुटकियों में, ADM-SDM बनेंगे नोडल अधिकारी

ग्वालियर. मध्य प्रदेश की नई फिल्म पर्यटन नीति को लागू करने के लिए अब जिलों में एडीएम व एसडीएम स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी जिससे वे फिल्म शूटिंग की अनुमति को लेकर जरा भी देर न करें। जिलों में कलेक्टर की ओर से इस स्तर के ही अधिकारी को नोडल बनाकर जिम्मेदारी दी जा रही है। सरकार ने मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025 का उद्देश्य फिलम निर्माताओं के लिए मध्य प्रदेश को पहली पसंद बनाना तथा फिल्म शूटिंग की समस्त प्रक्रियाओं को सरलीकृत करते हुए प्रदेश मे निवेश एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना रखा है।
वेब पोर्टल फिल्म सेल तैयार किया गया
फिल्म पर्यटन नीति 2025 के प्रमुख प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश में शूटिंग करने के इच्छुक फिलम निर्माताओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रदान करने के लिए वेब पोर्टल फिल्म सेल तैयार किया गया है जिसके माध्यम से आवेदक को फिल्म शूटिंग की अनुमति एवं अन्य संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी।
इस पोर्टल को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्मित इंडिया सिने हब के साथ भी एकीकृत किया गया है जिसका उद्देश्य प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के लिए फिल्म शूटिंग की प्रक्रिया को सरल एवं सुव्यवस्थित बनाना है। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत अनुमति की प्रक्रिया को रखा गया है जिससे किसी तरह की परेशानी निर्माताओं को न हो।

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