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व्यापारिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए “सरचार्ज माफी योजना” की हुई लांचिंग

ग्वालियर – मप्र सरकार द्वारा बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाने के लिए दो चरणों में “समाधान योजना 2025-26” लागू की गई है । इस योजना की विशेष बात यह है कि इस योजना में प्रथम बार गैर घरेलू, निम्नदाब औद्योगिक एवं उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है, जबकि पूर्व में केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इस प्रकार की योजनाएँ सरकार द्वारा लागू की जाती रही हैं । यह बात आज ‘चेम्बर भवन’ में “सुविधा योजना” की लांचिंग करते हुए, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने उद्बोधन में कही ।
ऊर्जा मंत्री- ने इस अवसर पर कहा कि यह योजना छोटे व्यवसाईयों व उद्यमियों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 3 नवम्बर से लागू की गई है, जो कि वास्तविक रूप से एक प्रैक्टिकल योजना है । आपने कहाकि इसका द्वितीय चरण 1 जनवरी 26 से लागू होगा । आपने बताया कि इस योजना का मूल उद्देश्‍य 3 माह से अधिक पुराने बकाया उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान अधिभार में छूट प्रदान करना है । इस योजना में उपभोक्ता को प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर छूट 60% से 100% तक तथा द्वितीय चरण में छूट का लाभ 50% से 90% उपभोक्ताओं को मिलेगा । कार्यक्रम का संचालन, मानसेवी संयुक्त सचिव-पवन अग्रवाल ने किया तथा कार्यक्रम के अंत में आभार, कोषाध्यक्ष-संदीप नारायण अग्रवाल व्यक्त किया गया ।

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