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केन्द्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का लिया फैसला 20 साल से पुरानी गाडि़यों की री-रजिस्ट्रेशन फीस दोगुनी लगेगी

ग्वालियर. अगर आपके पास 20वर्षो से अधिक पुरानी गाड़ी है। तो अब उसकी री-रजिस्ट्रेशन फीस को रीन्यू करवाना पहले से अधिक महंगा हो गया है। केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण (रीन्यूअल) के नियमों में बदलाव कर दिया है। इस बदलाव के तहत अब लोगों को रीन्यूअल के समय से पहले दोगुनी फीस चुकानी होगी।
परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा का कहना है कि पर्यावरण के हित में यह कदम केन्द्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने उठाया है। नया नियम इसलिये लागू किया है। क्योंकि पुराने वाहन अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। सरकार का प्रयास है कि लोग ऐसे वाहनों का इस्तेमाल कम करें और नये, कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहन अपनायें। यदि आप अपने पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन रीन्यू नहीं कराते तो यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
इर्म्पोटेड गाडि़यों पर बड़ा शुल्क
पहले बाइक का रजिस्ट्रेशन री न्यू कराने पर 1 हजार रूपये लगते थे। अब यह फीस 2 हजार रूपये कर दी गयी है। इसी तरह कार मालिकों को अब 5 हजार की जगह 10 हजार रूपये देने होंगे। बड़ी गाडि़यों और इम्पोर्टेड गाडि़यों पर भी शुल्क बढाया गया है।
अक्टूबर 2021 में भी शुल्क में वृद्धि हुई थी
संशोधन का मसौदा फरवरी में जारी किया गया था और 21 अगस्त को इसे अंतिम रूप दिया गया। मंत्रालय ने अक्टूबर 2021 में मोटर साइकिल, तिपहिया और कारों के पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि की थी

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