श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही ईदगाह हटवाने के लिये अगले अदालत में करेंगे अपील
मथुरा. यूपी के मथुरा जिले में श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में स्थित शाही ईदगाह को हटाकर भूमि वापिस श्रीकृष्ण विराजमान को सौंपे जाने से संबंधित याचिका खारिज होने के बाद वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने अब इस मामले में जिला जज की अदालत में अपील करने का फैसला किया है। वह इस संबंध में अगले सप्ताह याचिका दायर करेंगे।
पोणीयता के प्रश्न सुनवाई
उल्लेखनीय है कि इस मामले की पोणीयषता के सवाल पर सुनवाई करते हुए प्रभारी सिविल जज (प्रवर वर्ग) छाया शर्मा ने पिछले 30 सितम्बर को इस आधार पर याचिका खारिज कर दी थी कि याचिकाकर्त्ताओं में से कोई भी व्यक्ति न तो श्रीकृष्ण जन्मस्थान न्यास का सदस्य है और न ही वह यह सिद्ध करने में कामयाब हुए है कि मूलवाद संख्या 43/1967 में दिये गये निर्णय से उनका हित किस प्रकार प्रभावित हो रहा है तथा उन्हें इस मामले में कोई मुकदमा करने का अधिकार नहीं हैं।
सिविल जज ने निरस्त की याचिका
निर्णय की सत्यप्रति प्राप्त करने के बाद वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने बताया कि जिन तथ्यों के आधार पर सिविल जज ने उनकी याचिका खारिज की है वह उनके जवाब देते हुए अगले सप्ताह जनपद न्यायालय में अपील दाखिल करेंगे और उन्होंने कहा है कि निर्णय के अनुसार न्यायालय ने प्रश्नगत प्रकरण में वादी की ओर से पेश की गयी संदर्भत विधि-व्यवस्थाओं से सहमति जताई है। किन्तु वादीगणों को मुकदमा करने का अधिकारी नहीं माना गया हैं।