मध्यप्रदेश में इस माह में आयेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड-मुख्यमंत्री

भोपाल. सीएम मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में इसी माह यूनीफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) आयेगा हिन्दू भाई एक शादी करता है। 7 फेरे लेता है तो सभी के लिये पैसा ही कानून होना चाहिये। कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है। वह फिर दावा करेगी कि यह कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ है। कांग्रेसियों को याद रखना चाहिये कि एक समान नागरिक संहिता हर हाल में लागू की जायेगी। इसके लिये प्रदेश की जनता से सलाह ली गयी है। 10 लाख से ज्यादा सुझाव मिले है। हम चाहते तो सीधे विधानसभा में कानून ला सकते थे। लेकिन जनता की राय के आधार पर फैसला कर रहे हैं। सीएम यादव ने यह बात सोमवार को भोपाल के सतगढ़ी में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमिपूजन करने क बाद कहीं।

सीएम ने कहा है कि करीब 173 एकड़ मेें बनने वाला यह स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क ‘वर्क लिव ग्रो, मॉडल पर विकसिल किया जायेगा। यहां उद्योगों के साथ कर्मचारियों के रहने, कौशल विकास और अन्य जरूरी सुविधायें उपलब्ध होंगी। इससे उद्योगों को बेहतर माहौल मिलेगा। निवेश की उम्मीदें बढ़ेगी। पार्क में हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट, टॉयज, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, लॉजिस्टिक्स और नयी तकनीक से जुड़े उद्योगों स्थापित किये जायेंगे। यह यह परियोजना भोपाल को औद्योगिक विकास का नया केन्द्र बनायेगी। इससे 15 हजार से अधिक प्रत्येक्ष और परोक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहा गया है?
संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग- 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है। राज्य के नीति-निदेशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि ‘राज्य, देशभर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का प्रयास करेगा।’ हमारे संविधान में नीति निदेशक तत्व सरकारों के लिए एक गाइड की तरह है। इनमें वे सिद्धांत या उद्देश्य बताए गए हैं, जिन्हें हासिल करने के लिए सरकारों को काम करना होता है।

