बिना अनुमति, एनओसी काटी कॉलोनियों पर जिला प्रशसन की सख्त कार्यवाही

ग्वालियर. अवैध कॉलोनियां बसाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर सख्त कार्यवाही की है। इसी कड़ी में पुरानी छावनी और तिघरा इलाके में 2 अलग-अलग मामलों में मंगलवार की रात को कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी है। आरोप है कि बिना एनओसी, अनुमति और ले-आउट स्वीकृति के कॉलोनियां विकसित कर प्लॉट सेल किये जा रहे है।
पुलिस के अनुसार राहुल जैन पटवारी हल्का ग्रंाम जिगसौली तहसील कुलैथ के आवेदन पर कॉलोनाइजर नरेश पुत्र लालसिंह किरार के खिलाफ तिघरा थाने में एफआईआर दर्ज की गयी है। नरेश किरार द्वारा ग्राम पंचायत अंतर्गत जिगसौली तहसील वृत कुलैथ के सर्वे नम्बर 1172/1, 1172/2, 1174/1, 1174/2, 1175/1, 1175/2 भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है। उन्होंने इस भूमि पर कॉलोनी विकास की अनुमति नहीं ली है। कॉलोनाइजर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। नगर तथा ग्राम निवेश से ले-आउट स्वीकृति भी नहीं कराया गया है। वह भू-खंड काट कर बेचे जा रहे थे। कई लोगों ने यहां अपने सपनों के घर के लिये प्लॉट भी खरीद लिये थे।
दूसरे मामले में इन पर हुई एफआईआर
दूसरे मामले में पुरानी छावनी थाना पुलिस ने सत्यभान सिंह नरवरिया, अभिलाख सिंह नरवरिया, हरिकृष्णा प्रोपर्टीज प्रा.लि. के डायरेक्टर सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन पर ग्राम सुसैरा की सर्वे नंबर भूमि सर्वे क. 870/2, 871/2, 872/1, 872/2/1, 872/2/2, 872/6, 872/7/1, 873, 874, 875/1, 875/2, 919, 920/1, 930, 931, 932, 944/1, 944/2 की जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने का आरोप है। बिना किसी अनुमति और स्वीकृति के प्लॉट काटकर बिक्री की जा रही थी। इसमें श्याम सुंदर सिंह निवासी मां वैष्णोपुरम एवी रोड बिरलानगर, तारादेवी निवासी भगत सिंह नगर भिंड रोड, प्राण सिंह निवासी प्रतापपुरा तहसील गोरमी जिला भिंड को भी आरोपी बनाया है।
इस मामले में पुलिस ने बताया कि बिना परमिशन व एनओसी लिए और लोगों को विश्वास में लेकर अवैध तरीके से कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।

