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राजेन्द्र भारती की सदस्यता समाप्त होने पर बोले विधानसभा अध्यक्ष नियमों के तहत की गयी कार्यवाही

ग्वालियर. दतिया से कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त किये जाने का नोटिफिकेशन जारी होने से प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गयी है। विपक्ष ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे जल्दबाजी और राजनीतिक निर्णय बताया है। हालांकि इन आरोपों के बीच विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्रसिंह तोमर ने स्पष्ट किया है कि कार्यवाही पूरी तरह से नियमों और कानून के तहत की गयी है। शुक्रवार की दोपहर ग्वालियर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्रसिंह तोमर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि न्यायालय द्वारा राजेन्द्र भारती को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई गयी है। ऐसे मामलों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के अनुसार यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता स्वतः अयोग्य हो जाती है। इसी प्रावधान के तहत यह फैसला लिया गया है।
उन्होंने बताया है कि कोर्ट के फैसले की सूचना मिलने के बाद एक नागरिक, जिनका नाम गौतम बताया गया है, द्वारा भी विधानसभा को पत्र भेजा थां इस पत्र में न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए नियमों के पालन की मांग की गयी थी। इसके बाद मामले में विधि विशेषज्ञों और एडवोकेट जनरल से सलाह ली गयी। जिसके आधार पर राजेन्द्र भारती की सदस्यता समाप्त करने की कार्यवाही की गयी। इसकी जानकारी चुनाव आयोग और संबंधित पक्षों को भी दे दी गयी है।

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