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कोर्ट ने राजेंद्र भारती को तिहाड़ जेल भेजा, भूमि विकास बैंक घोटाले में विधायक राजेन्द्र भारती दोषी

दतिया. मध्यप्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती को दिल्ली एमपी, एमएलए कोर्ट ने भूमि विकास बैंक जुड़े मामले में बुधवार को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी के तहत दोषी ठहराते हुए सख्त रूख अपनाया है। इस फैसले को राज्य की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है।मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली MP-MLA कोर्ट ने भूमि विकास बैंक से जुड़े मामले में बुधवार को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उन्हें IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने राजेंद्र भारती को तिहाड़ जेल भेज दिया है।
विधायक राजेन्द्र भारती ने अपनी मां के नाम से बैंक में 10.50 लाख रूपये की एफडी 3 साल के लिये कराई थी। जिस पर 13.50% रूपये ब्याज मिल रहा था। आरोप है कि बाद में इस एफडी की अविध में बदलाव कर उसे 3 वर्ष से बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया।
इसी मामले को लेकर बैंक के कर्मचारी नरेंद्र सिंह ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इसे धोखाधड़ी का मामला माना और केस दर्ज करने के आदेश दिए।

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