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भोजशाला मामले में इन्दौर हाईकोर्ट खंडपीठ में सुनवाई आज, एएसआई की रिपोर्ट में पर हाईकोर्ट ने आपत्ति-दावे मांगे

इन्दौर. मध्यप्रदेश की धार स्थित भोजशाला के मामले में सोमवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इन्दौर खंडपीठ में आज सुनवाई की जायेगी। 23 फरवरी को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की सर्वे रिपोर्ट पर 2 हफ्ते के अन्दर अपनी आपत्तियां और सुझाव देने के निर्देश दिये थे। दाखिल जवाबों के आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जायेगी। एएसआई ने हाईकोर्ट के आदेश पर 22 मार्च 2024 से लगभग 100 दिन तक परिसर और उससे 50 मीटर की परिधि में जांच, सर्वे और सीमित उत्खनन किया है। टीम में पुरातत्वविद्, अभिलेखविद्, रसायनविद् और अन्य विशेषज्ञ शामिल थे।
पिछली सुनवाई के बीच हाईकोर्ट ने पाया कि एएसआई की रिपोर्ट पहले ही खोली जा चुकी है। उसकी प्रतिमा याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध करा दी गयी है। ऐसे में रिपोर्ट को दोबारा हाईकोर्ट के समक्ष अनसील करने की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को निर्देशित किया है िकवह एएसआई की 98 दिन तक चली वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट पर अपनी लिखित आपत्तियां और सुझाव अगेली सुनवाई से पहले दाखिल करें।
हाईकोर्ट की मुख्य बेंच पर ट्रांसफर हुआ था केस, चीफ जस्टिस ने इंदौर भेजा
22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मप्र हाई कोर्ट की इंदौर बेंच को 3 हफ्ते के भीतर सुनवाई आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इससे पहले सर्वे के बाद की कानूनी प्रक्रिया पर कुछ समय के लिए रोक लगी थी। अब वह रोक हट चुकी है और रिपोर्ट पर सुनवाई का रास्ता साफ हुआ है। बता दें कि MP  के धार स्थित भोजशाला परिसर विवाद मामले को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ से जबलपुर प्रिंसिपल बेंच में ट्रांसफर कर दिया था। पूजा के अधिकार बनाम नमाज की अनुमति से जुड़े इस संवैधानिक प्रकरण पर 18 फरवरी को चीफजस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की और प्रकरण को वापस इंदौर बेंच ट्रांसफर कर दिया।

 

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