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सरकार से पूछा कि सिलेब्रिटी और नेताओ को कोरोना मेडीसन कैसे मिल रही-बॉम्बे हाईकोर्ट

मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और केन्द्र सरकार को शपथपत्र दायर करके यह बताने का निर्देश दिया है कि सेलिब्रिटी और नेताओं को कोविड-19 रोधी दवायें, मेडीकल ऑक्सीजन और कोरोना वायरस से संबंध अन्य चीजें कैसे खरीद रहे हैं । चीफ जस्टिस दीपांकर दता और जीएस कुलकर्णी की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार और केन्द्र से पिछले सप्ताह भी इस संबंध में जानकारी मांगी थी।
केन्द्र और महाराष्ट्र सरकार को मिली फटकार
अदालत ने उसके पहले के आदेशों का पालन नहीं करने की वजह से महाराष्ट्र सरकार और केन्द्र को फटकार लगाई। राज्य सरकार ने बुधवार को एक रिपोर्ट दाखिल की। जिसमें केवल यह बताया गया हैकि उसने कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दकी और सूद चैरिटी फाउंडेशन ( अभिनेता सोनू सूद का एक एनजीओ) को कोविड-19 राहत सामग्री की खरीद पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लेकिन अभी तक उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

रिपोर्ट दाखिल न करने पर नाराजगी
AAG अनिल सिंह ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की है, क्योंकि रेमडेसिविर (Remdesivir) और मेडिकल ऑक्सीजन (Medical Oxygen) समेत अन्य सामग्रियों की खरीदारी एवं डिस्ट्रीब्यूशन राज्य के विशेषाधिकार हैं और केंद्र ने राज्यों की मांगों के आधार पर ऐसे संसाधनों को उन्हें केवल अलॉट किया. पीठ ने राज्य और केंद्र सरकार के जवाबों पर आपत्ति जताई. उसने कहा कि बेहतर जवाबों और उसके पहले के आदेशों का पालन किए जाने की उम्मीद की थी. अदालत ने कहा, ‘इन लोगों (सिलेब्रिटी) के पास (कोविड-19 दवाएं, मेडिकल ऑक्सीजन खरीदने के लिए) कोई लाइसेंस नहीं है, ऐसे में गारंटी कौन लेगा? रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए थी.’

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