लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाएगी शिवराज सरकार
भोपाल. मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 लागू होने जा रहा है। शिवराज सरकार का लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश ला रही है। कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दे दी जाएगी। इससे पहले 26 दिसंबर को कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दी थी लेकिन 28 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के स्थगित होने के कारण अब सरकार इस कानून को अध्यादेश के माध्यम से लागू करने जा रही है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।
राज्यपाल जल्द ही इस अध्यादेश पर अपनी मुहर लगा देंगी
जानकारी के अनुसार राज्यपाल आनंदी बेन आज भोपाल पहुंच गई है और कहा जा रहा है कि राज्यपाल जल्द ही इस अध्यादेश पर अपनी मुहर लगा देंगी इसके बाद इसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसे 6 महीने के अंदर पास कराना होगा ऐसे में इस बजट सत्र में इसे पेश किया जाएगा।
बिल के मुख्य पॉइंट
बहला-फुसलाकर, धमकी देकर जबर्दस्ती धर्मातरण और शादी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। यह अपराध गैर जमानती होगा।
धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद होने वाले विवाह के 2 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को धर्मांतरण और विवाह करने और करवाने वाले दोनों पक्षों को लिखित में आवेदन देना होगा।
बगैर आवेदन दिए धर्मांतरण करवाने वाले धर्मगुरू, काजी, मौलवी या पादरी को भी 5 साल तक की सजा का प्रावधान है।
धर्मांतरण और जबरन विवाह की शिकायत पीडि़त, माता-पिता, परिजन या गार्जियन द्वारा की जा सकती है।
सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा और उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी।
जबरन धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा।

