मप्र में अब पुलिसकर्मियों को मिलेगा वरिष्ठ पद का प्रभार, अधिसूचना जारी
भोपाल. पुलिस महकमे में पुलिसकर्मियों को वरिष्ठ पद का प्रभार देने संबंधी व्यवस्था का रास्ता साफ हो गया है। शिवराज सरकार ने पुलिस रेग्यूलेशन एक्ट 72 में संशोधन कर इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। अब आरक्षक को प्रधान आरक्षक, प्रधान आरक्षक को सहायक उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक को उप निरीक्षक और उप निरीक्षक को निरीक्षक का प्रभार दिया जा सकेगा।
अभी पदोन्नति में आरक्षक का मामला सुप्रीम कोर्ट में
पुलिसकर्मियों को जिस पद का प्रभार दिया जाएगा वे उस पद के अनुरूप वर्दी पहन सकेंगे। अधिसूचना के अनुसार रिक्त पद होने की दशा में प्रभार दिया जाएगा। यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक विधिवत पदोन्नित का रास्ता साफ नहीं हो जाता। अभी पदोन्नति में आरक्षक का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसलिए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था की है।
जांच अधिकारियों की संख्या बढ़ने से लंबित मामलों में तेजी आएगी
प्रदेश में पुलिस, विशेष सशस्त्र बल, रेडियो आदि में प्रधान आरक्षक के 8250, सहायक पुलिस निरीक्षक के 5175, उप निरीक्षक के 1335 और निरीक्षक के 800 पद खाली है। दो साल में मप्र पुलिस के करीब 2 हजार पुलिसकर्मी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो चुके है। अभी तक की व्यवस्था के अनुसार पुलिस रेग्युलेशन एक्ट 72 में सहायक उप निरीक्षक को उप निरीक्षक का प्रभार दिया जाता था। अब आरक्षक को प्रधान आरक्षक और उप निरीक्षक को निरीक्षक का प्रभारी भी दिया जा सकेगा। इसका यह फायदा होगा कि जांच अधिकारियों की संख्या बढ़ जाएगी और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।

