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न्यायालय ने सट्टा कारोबारी दिलीप सिंधी की जमानत आवेदन खारिज किया

ग्वालियर. अपर सत्र न्यायालय ने सट्टा कारोबारी दिलीप सिंधी निवासी निवासी कोलार रोड भोपाल का जमानत आवेदन खारिज कर दिया। अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि हुंडी के दलाल दिलीप सिंधी के माध्यम से सट्टे में पैसा लगाते थे। हुंडी दलालों ने शहर की विभिन्न फर्मों के पैसे हड़प लिए हैं। जिसको लेकर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस ने दिलीप सिंधी को गिरफ्तार कर लिया था। दिलीप सिंधि ने तर्क दिया कि उसे झूठा फंसाया गया है। सहआरोपितों के नाम लेने पर पुलिस ने आरोपी बनाया है। जमानत पर रिहा करने पर शर्तों का पालन किया जाएगा। अभियोजन ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।

एसएसपी अमित सांघी सोमवार की आधी रात को शहर में भ्रमण के लिए निकले। एसएसपी को आकाशवाणी चौराहे के पास स्थित होटल से कुछ ही दूरी पर एक के बाद एक 3 से 4 गाड़ी खड़ी नजर आई। एसएसपी ने रूककर गाड़ी को चेक किया एक गाड़ी में 4 लोग शराब पीते हुए मिले। एसएसपी ने थाटीपुर थाना पुलिस को बुलाकर कार में सवार लोगो के खिलाफ 185 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। पुलिस ने डीडी नगर निवासी दीपक से 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया।

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