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ट्रिपल टेस्ट नियम से ही आरक्षण तय कर कराएं चुनाव – सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली. मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि ट्रिपल टेस्ट नियम से ही आरक्षण तय किया जाए। मप्र ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्य भी इसका पालन करें। कोर्ट ने इस आदेश के साथ ही राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका का निराकरण कर दिया है।

मप्र के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि अध्यादेश खत्म हो गया है और चुनाव रद्द हो गए है इसलिए इस संदर्भ में दाखिल याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब भी चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनाव कराए तो वो आरक्षण देने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ट्रिपल टेस्ट का पालन करे।

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