जबलपुर हाईकोर्ट ने MPPSC-2019 के प्री और मेन रिजल्ट निरस्त किए, मुख्य परीक्षा दोबारा होगी
जबलपुर. जबलपुर हाईकोर्ट ने MPPSC-2019 की प्रारम्भिक और मुख्य परीक्षा के परिणाम निरस्त कर दिए हैं। आरोप था कि विवादित नियमों के तहत PSC ने रिजल्ट जारी किए थे। हाईकोर्ट ने पुराने नियमों के तहत दोबारा रिजल्ट जारी करने को कहा है। हाईकोर्ट ने PSC के संशोधित नियम को असंवैधानिक करार दिया है। 17 फरवरी 2020 को नियम संशोधित किए गए थे। संशोधित नियमों के अनुसार रिजर्व कैटेगिरी के छात्र जनरल कैटेगरी से एग्जाम नहीं दे सकते थे। अब प्री का रिजल्ट पुराने नियमों के तहत दोबारा जारी होगा। इसमें सफल कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा देना होगी।
हाईकोर्ट ने 31 मार्च को ही सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज 89 पेज का विस्तृत आदेश जारी किया। आदेश के आधार पर हाईकोर्ट ने 2019 की परीक्षा के मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों को निरस्त कर दिया है। इसी के साथ ही पुराने नियमों के अनुसार फिर से नया रिजल्ट तैयार करने का आदेश दिया है। प्रारंभिक परीक्षा का फिर से रिजल्ट बनेंगा। इसमें जो सफल होंगे, उसके अनुसार मुख्य परीक्षा कराई जाएगी।

