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जजों के वेतन में 3%DA की बढ़ोत्तरी, कर्मचारियों को रहेगा इंतजार, न्यायाधीशों को महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी

भोपाल. मध्यप्रदेश के लगभग 7.50 लाख कर्मचारियों को जहां महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोत्तरी का इंतजार है। वही डॉ. मोहन यादव की सरकार ने न्यायिक सेवा के अधिकारियों को राहत दी है। राज्य सरकार ने उनका केन्द्र के सामान 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी कर दिये है। इसके साथ ही अब न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को 58% DA का भुगतान किया जायेगा। विधि और विधाई कार्य विभाग ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर के रजिस्ट्रार जनरल को भेजे निर्देश में कहा है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने 1 जुलाई 2025 से 3% डीए स्वीकृत किया है। इसके तहत मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2022 के नियम 9 के अंतर्गत यह बढ़ोत्तरी न्यायिक सेवा अधिकारियों पर भी लागू होगी।


अब 55 से बढ़कर 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा
राज्य सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि 1 जुलाई 2025 से न्यायिक सेवा के सदस्यों को मूल वेतन के 55% की जगह अब 58%  प्रतिमाह की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किया जायेगा। यह स्पष्ट किया गया है संशोधित वेतन संरचना में ‘‘मूल वेतन’’ से तात्पर्य 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्वीकृत वेतन से है। इसमें विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ता का भुगतान 1 जुलाई 2025 से नगद किया जायेगा। जबकि एरियर के बिल संबंधित अधिकारी के वेतन निकालने वाले कार्यालय से ही तैयार किये जायेंगे।
दीपावली पर उम्मीद थी पर सीएम ने नहीं किया ऐलान
प्रदेश के कर्मचारियों को दीपावली पर्व के पहले केंद्र के समान 55% से बढ़ाकर 58% महंगाई भत्ता दिए जाने के ऐलान की उम्मीद थी, लेकिन सीएम डॉ मोहन यादव ने इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया। ऐसे में अब बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि कब मिलेगी, इसका इंतजार कर्मचारियों को है। यह जरूर हुआ है कि सरकार ने छग सरकार की अनुमति के बाद पेंशनर्स को महंगाई राहत देने का फैसला कैबिनेट ने लिया और इसके आदेश भी जारी हो गए। पेंशनर्स को महंगाई राहत का भुगतान अगले माह मिलने वाली पेंशन में होगा।

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