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चार धाम यात्रा से रोक हटी, हाई कोर्ट का आदेश- करना होगा नियमों का पालन

उत्तराखंड. हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी है। हालांकि इस दौरान यात्रियों को कोरोना संबंधी नियमों का पालन करना होगा। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सरकार को ओर से यात्रा पर लगी रोक हटाने को दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया कि प्रदेश में कोरोना महामारी अब नियंत्रण में है, लोगों से कोरोना नियमों का कढ़ाई से पालन करवाया जा रहा है। ऐसे में यात्रा की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही चारधाम यात्रा स्थानीय लोगों की आजीविका का बड़ा साधन है।

कोर्ट ने सीमित की यात्रियों की संख्या
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की एसओपी के हिसाब से बदरीनाथ में रोजाना आने वाले यात्रियों की संख्या 1200 को घटाकर 1000 कर दिया। केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600 व यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं को ही एक दिन यात्रा की अनुमति दी गई है। हेलीकॉप्टर से यात्रा तथा यात्रा मार्ग पर सेवा कार्य करने वाले एनजीओ जिलाधिकारी की अनुमति के बाद ही काम कर सकेंगे। यात्रा के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की डोज का सर्टिफिकेट जरूरी होगा।

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