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ग्वालियर में मजाक बना नाइट कर्फ्यू, रात में सार्वजनिक स्थानों पर लग रही भीड़

ग्वालियर. कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने नाइट कर्फ्यू का आदेश भले ही जारी कर दिया हो, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। कलेक्टर के आदेश का पालन कराने का जिम्मा पुलिस का होता है, लेकिन पुलिस भी फिलहाल एक्टिव मोड में नहीं है। रेलवे स्टेशन से लेकर बजरिया, बस स्टैंड या शहर के व्यस्ततम चौराहों तिराहों पर रात में खासी भीड़ जमा रहती है।

ज्ञात हो राज्य शासन द्वारा देश के अन्य राज्यों में तथा सीमावर्ती राज्यों में कोविड-19 के ओमिक्राेन वैरिएंट के पाजिटिव केस तथा एक्टिव केस की बढ़ती संख्या और तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत सभी जिलों को कोरोना से बचाव के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन्हीं निर्देशों के पालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जिले में नाईट कर्फ्यू लागू करने का आदेश जारी किया गया है।

मास्क न लगाने पर 500 जुर्माना
मास्क नहीं लगाने पर प्रथम बार में 100 रूपये तथा द्वितीय बार में 500 रूपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। नाईट कर्फ्यू लागू करने के साथ सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब और स्टेडियम में आने वाले लोगों एवं वहां के समस्त स्टाफ के लिए भी वैक्सीन की दोनों डोज को अनिवार्य किया गया है। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी, जिन्होंने दोनों टीके लगवा लिए हैं। समस्त स्कूलों, कालेजों, हास्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा की गई है कि वे कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना सुनिश्चित करें।

 

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