ग्वालियर में आधे से अधिक मैरिज गार्डन कॉलोनियों व घनी बस्तियों में संचालित, 12 मीटर चौड़ी सड़क होगी तभी मिलेगी मंजूरी
ग्वालियर. शहर में आधे से अधिक मैरिज गार्डन कॉलोनियों और घनी बस्तियों में संचालित हो रहे है, इधर 6 जनवरी 2021 को शासन से आई नई गाइडलाइन के अनुसार मैरिज गार्डन संचालन के लिए गार्डन के सामने 12 मीटर चौड़ी सड़क होना आवश्यक है साथ ही गार्डन में एक कर्मचारी दमकल विभाग से ट्रेनिंग लिए हुए होना अनिवार्य है। इन नये नियमों के कारण शहर में आधे से अधिक मैरिज गार्डनों के संचालन पर खतरा मंडरा रहा है।
शहर के अधिकांश मैरिज गार्डन कॉलोनियों व बस्तियों में बने
शहर में 24 अप्रैल से विवाह समारोह आयोजित होने जा रहे है। शासन की नई गाइडलाइन के कारण इस बार सहालग में आमजन को मैरिज गार्डन मिलना आसान नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि नई गाइडलाइन के मानकों को शहर के आधे से ज्यादा मैरिज गार्डन पूरा नहीं करते है। शहर के अधिकांश मैरिज गार्डन कॉलोनियों और बस्तियों में बने हुए है। इन बस्तियों में सड़कों की चौड़ाई काफी कम है जिसके कारण यहां पर बरात निकलने के समय यातायात बाधि होता है।
मैरिज गार्डन के सामने करीब 40 फुट चौड़ी सड़क होनी चाहिए
शासन के नए नियमों के अनुसार मैरिज गार्डन के सामने करीब 40 फुट चौड़ी सड़क होनी चाहिए साथ ही सामुदायिक भवनों में आयोजित होने वाले विवाह कार्याक्रमों के लिए वहां 9 मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए। आतिशबाजी के लिए अलग क्षेत्रः विवाह समारोह के दौरान होने वाली आतिशबाजी के लिए भी मैरिज गार्डन में अलग से जगह होने का उल्लेख किया है साथ ही मैरिज गार्डन में प्रवेश और बाहर निकलने के लिए अलग-अलग गेट होने चाहिए। मैरिज गार्डनों में अब अग्निशमन विभाग की एनओसी की जरूरत होगी साथ ही यहां पर एक कर्मचारी ऐसा तैनात रहेगा जिसने अग्निशमन विभाग से ट्रेनिंग ली हो।

