ग्वालियर जिले में 15 जुलाई अथवा पर्याप्त वर्षा होने तक नलकूप खनन पर प्रतिबंध
ग्वालियर वर्षाकाल शुरू होने की समयावधि 15 जुलाई अथवा पर्याप्त वर्षा होने तक के लिये नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने मध्यप्रदेश परिरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस समयावधि तक सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बगैर किसी भी प्रयोजन के लिये जिले की सीमा में नवीन नलकूप खनन नहीं किए जा सकेंगे। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर मध्यप्रदेश परिरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत दो वर्ष तक के कारावास व दो हजार रूपए तक के जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है।
ग्रीष्म ऋतु में पेयजल स्त्रोतों की जल प्रदाय क्षमता घटने व संभावित पेयजल संकट का कारण दर्शाते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री एवं जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा पेयजल व निस्तार के लिये आम जनता को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपाय करने के लिये प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए थे। इस आधार पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।

