Latestराज्यराष्ट्रीय

खरगोन दंगे के अपराधियों से होगी वसूली

भोपाल. खरगोन में रामनवमीं (10 अप्रैल ) पर भड़के सांप्रदायिक दंगों में नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने ट्रिब्यूनल बनाया था। नुकसान के क्लेम पर ट्रिब्यूनल के फैसले आने का क्रम जारी है। ट्रिब्यूनल ने 14 मामलों में फैसला सुनाया है। इनमें से 5 लोगों के क्लेम के आवेदन निरस्त कर दिए गए। ये 5 लोग सिद्ध नहीं कर पाए कि उनका नुकसान किसने किया था। वहीं 9 लोगों को मध्य प्रदेश प्रिवेंशन एंड रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत हुए नुकसान का हर्जाना मिलेगा। वहीं ट्रिब्यूनल ने शीतला माता मंदिर पर किए पथराव के मामले में 13 अनावेदकों पर 2 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि ये क्षतिपूर्त राशि में पीड़ित पक्ष को हुई मानसिक और शारीरिक परेशानी सहित वाद व्यय के रुप में 10 हजार रुपए की राशि भी शामिल की है। यह राशि फैसला सुनाए जाने के 15 दिनों में दावा आयुक्त को जमा करना होगी। इसके बाद 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क
15 दिन में राशि जमा ना होने पर दावा करने वाले आयुक्त कलेक्टर को पत्र लिख सूचित करेंगे। कलेक्टर तहसीलदार के माध्यम से भू-राजस्व की वसूली के समान, क्षतिपूर्ति राशि की वसूली करेंगे। इसमें आवश्यकता हुई तो आरोपी की अचल संपत्ति कुर्क कर नीलाम भी की जा सकती है। बता दें, ट्रिब्यूनल ने 34 आवेदन मान्य किए थे। इनमें से 6 फैसले 14 अक्टूबर को आए थे। इसके अलावा 3 आवेदकों ने अपना आवेदन वापस ले लिया था। 11 फैसले आने बाकी हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *