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केएमजे की 35 सम्पत्तियों की नीलामी करेगा प्रशासन 

ग्वालियर – केएमजे लैंड डवलपर्स इंडिया लिमिटेड की लगभग 35 सम्पत्तियों की नीलामी जिला प्रशासन द्वारा प्रथम चरण में किए जाने का निर्णय लिया गया है। मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हित का संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए केएमजे लैंड डवलपर्स इंडिया लिमिटेड की लगभग 64 सम्पत्तियां सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर ग्वालियर द्वारा कुर्क की गईं थीं। कुर्कशुदा सम्पत्ति की नीलामी हेतु विशेष न्यायाधीश मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 द्वारा एमजेसी 1904/2021 में 17.09.2022 को नीलामी कर प्राप्त राशि से निक्षेपकों को पैसा वितरित किए जाने हेतु समिति का गठन कर राशि वापस दिलाए जाने की कार्रवाई के आदेश दिए गए थे।
अपर जिला दण्डाधिकारी एवं नोडल अधिकारी चिटफंड जिला ग्वालियर सीबी प्रसाद ने बताया कि न्यायालय के आदेश के पालन में जिला प्रशासन द्वारा वर्ष अक्टूबर 2022 में सम्पत्तियों की नीलामी हेतु निविदा कम नीलामी कार्रवाई प्रारंभ की गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय में ताज मोहम्मद आदि द्वारा न्यायालय के उक्तादेश के विरूद्ध एमए क्र.-5203/22 प्रस्तुत कर न्यायालय द्वारा उसमें स्थन दिए जाने से उक्त नीलामी की कार्रवाई निरस्त करना पड़ी थी। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त एमए 5203/22 दिनांक 24 फरवरी 2025 को निरस्त कर दी गई है। इस कारण कुर्कशुदा सम्पत्तियों का नवीन गाइडलाइन के आधार पर पुन: सर्वे कराया जा रहा है। उक्त सम्पत्तियों में लगभग 35 सम्पत्तियों की नीलामी जिला प्रशासन द्वारा प्रथम चरण में प्रारंभ की जायेगी, जिससे निक्षेपकों को पैसा वितरण की कार्रवाई प्रारंभ हो सके। अन्य शेष सम्पत्तियों का भी भौतिक सत्यापन / जाँच उपरांत उनकी नीलामी की कार्रवाई की जायेगी।

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