मप्र में अनलॉक-5 की नई गाइडलाइन जारी, अब दुकानें निर्धारित समय तक खुल सकेंगी
भोपाल. केंद्र सरकार के अनलॉक-5 की नई गाइडलाइन जारी करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। अब दुकानें अपने निर्धारित समय तक खुल सकेंगी। कार्यक्रम सामान्य रूप से हो सकेंगे लेकिन 100 से अधिक लोगों वाले कार्यक्रम के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। गृह विभाग के अनुसार सभी सामाजिक शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, रामलीला और रावण दहन कार्यक्रम में जन समूह और धार्मिक स्थलों मे पूजा-अर्चना के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए है। यह सभी गाइडलाइन 16 अक्टूबर से प्रदेश भर में लागू हो जाएंगे। इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा सभी कलेक्टर को आदेश जारी कर दिए।
इन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा
सभी तरह के कार्यक्रम के लिए खुले मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को एकत्रित किया जा सकता है।
100 से अधिक संख्या वाले जनसमूह कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की पहले से अनुमति लेनी होगी।
सभी कार्यक्रम कंटेनमेंट जोन के बाहर ही आयोजित किए जाएंगे।
जिला प्रशासन को अनुमति पत्र में दिन, समय, स्थान और संभावित संख्या को बताना अनिवार्य है।
100 से अधिक संख्या वाले सभी तरह के आयोजनों की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य।
प्रदेश में आगामी आदेश तक धार्मिक स्थलों पर मेलों के आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
कार्यक्रम में शर्तों का उल्लंघन पाया गया तो उनके खिलाफ धारा 188 के तहत दंड़ात्मक कार्रवाई की जाएगी।

