मध्यप्रदेश में कोरोना से मौत होने पर 1 लाख रूपये अनुग्रह राशि दी जायेगी-शिवराज सिंह चौहान
भोपाल. मप्र में कोरोना से मरने वालों के परिवार को सरकार की ओर से 1 लाख रूपये अनुग्रह राशि दी जायेगी। सीएम शिवराजसिंह चौहान ने इन्दौर से लौटने के बाद गुरूवार की देर शाम को भाजपा विधायकों की वर्चुअल मीटिंग में यह घोषणा की है। जल्द ही इस संबंध में नियम बनाये जायेंगे। 2 दिन पूर्व ही सरकार ने कोरोना से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को 5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया था। सरकारी आंकड़े देखें, तो 30 मार्च 2021 से 19 मई 2021 तक मप्र में काेरोना से 1597 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सामान्य व्यक्ति की मौत पर परिवार को अनुग्रह राशि देने की अवधि फिलहाल तय नहीं है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना की अवधि को ही मान्य किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना शुरू
राज्य सरकार ने कोविड से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना शुरू की है। इसके तहत राज्य में कार्यरत शासकीय सेवकों की कोविड-19 से आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जायेगी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इसके अलावा, ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना शुरू की गई है। इसमें दिवंगत कर्मचारी के परिवार के एक पात्र सदस्य को उसी प्रकार के नियोजन में अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना एक मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी।

